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Haryana Labour Self Marriage Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक महिला स्व-विवाह सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000/-रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Self Marriage Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक एक वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • महिला श्रमिक को स्व-विवाह लिए 50,000/-रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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