| हरियाणा श्रमिक को अपने पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों कोअपने पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता देकर उनके वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे वे अपने बच्चों की शादी के आयोजन को आसानी से संपन्न कर सकें।पंजीकृत कामगार के लड़कों की शादी पर बोर्ड द्वारा 21,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है यह सहायता पंजीकृत कामगार के दो लड़कों की शादी तक सीमित है। |
Labour Department, Haryana
Labour Son Marriage Fund Yojana
Short Details Of Scheme Notification
|
Important Dates
|
- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
|
Application Fees
|
- No Fees For All
- Fill Online Form Only
|
Eligibility Details
|
- बच्चे के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है
- पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
- आवेदक स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 2
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
|
Required Documents
|
- विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- सुपत्र का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
|
Scheme Benefits
|
- श्रमिकों को अपने सुपुत्र की शादी के लिए 21,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
|