| हरियाणा श्रमिक परिवारिक पेंशन योजना : हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवारिक पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है, ताकि परिवार की आय का स्रोत बाधित न हो और उनके जीवन-यापन में कोई कठिनाई न हो। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको 1,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। | |||
Labour Department, HaryanaHaryana Labour Family Pension YojanaShort Details Of Scheme NotificationWWW.SARKARINETWORK.COM |
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