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Ex. Sainik Children, Widow Education Yojana Form

RMEWF – पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता : भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को उनके बच्चों (अधिकतम दो बच्चों के लिए) को स्नातक तक शिक्षित करने, एवं विधवाओं को स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। सेना में हवलदार के पद तक एवं नौसेना एवं वायु सेना में समकक्ष पद वाले ई.एस.एम या उनकी विधवाओं के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान इस योजना का उद्देश्य है, जिन्हें राज्य से, या उनके नियोक्ता से इस तरह के लाभ प्राप्त नहीं हैं। यह परास्नातक डिग्री पाठ्‌यक्रम हेतु विधवाओं पर भी लागू है।

 Kendriya Sainik Board Secretariat

Ex. Sainik Children & Widow Education Fund Yojana  

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक एक ई.एस.एम/विधवा/अनाथ आश्रित होना चाहिए।
  • हवलदार/समकक्ष एवं इससे नीचे की रैंक का होना चाहिए।
  • यह योजना स्कूल की कक्षा 1 से 12 के लिए, एवं डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं के लिए लागू है। यह अनुदान 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने की इच्छुक विधवाओं के लिए भी अनुमन्य है। पाल्य/विधवा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
  • आवेदक को राज्य से, या नियोक्ता से, शिक्षा भत्ता या समान लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
  • यह योजना केवल पहले दो बच्चों के लिए पात्र है। हालांकि, जुड़वां बच्चों के मामले में, निम्न शर्त लागू होगी :-
  • 1. यदि प्रथम एवं द्वितीय बच्चे जुड़वां हैं तो केवल ये जुड़वां बच्चे ही पात्र होंगे क्योंकि अधिकतम दो बच्चों तक के लिए अनुमति है।
  • 2. द्वितीय एवं तृतीय बच्चे के जुड़वां होने की स्थिति में, पहले बच्चे के साथ वे दोनों भी शैक्षिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। इस स्थिति में ई.एस.एम, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने पर तीन बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • प्रथम या द्वितीय बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में। प्रथम बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार द्वितीय और तृतीय बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार द्वितीय बच्चे की मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार तृतीय बच्चा पात्र होगा। जांच के लिए, ऑनलाइन आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को सहायक दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाएगा।
  • अपवाद :- यह अनुदान किसी व्यावसायिक या प्राविधिक पाठ्यक्रम/डिग्री के लिए लागू नहीं है।

Required Documents

  • निम्नलिखित दस्तावेजों की, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए:-
  • आधार कार्ड की प्रति।
  • बच्चे/बच्चों की मार्कशीट/प्रगति पत्रक।
  • संबंधित जेड.एस.बी. द्वारा जारी ई.एस.एम. या विधवा आई-कार्ड।
  • बैंक खाता संख्या (केवल PNB/SBI में) और IFC कोड का विवरण।
  • ई.एस.एम. का सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक (वह पृष्ठ जिसमें ईएसएम/व्यक्तिगत विवरण, सर्विस का विवरण और पारिवारिक विवरण हैं)
  • भाग-II आदेश जिसमें उस/उन बच्चे (बच्चों) के नाम उल्लिखित हों जिसके/जिनके लिए अनुदान मांगा गया है या डिस्चार्ज बुक/दस्तावेजों में इस बारे में उचित प्रविष्टि होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा एक प्रमाण पत्र कि उसने शैक्षिक भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में सरकार या वर्तमान नियोक्ता से कोई पैसा / अनुदान नहीं लिया है।

Scheme Benefits

  • पात्र भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को विगत शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति 1000/- रूपये  प्रति माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में एक किश्त में देय होती है।
  • भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भी 1000  रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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