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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता योजना हमारे देश में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। |
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Indira Gandhi National Disability Pension YojanaShort Details Of Scheme NotificationWWW.SARKARINETWORK.COM |
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Application Fees |
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Eligibility Details |
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