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Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana Form

Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana Online Form : Here You Can Get All The Current And Upcoming Information Related To Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana. Like Registration Process, Last Date, Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana Benefits, Eligibility and More.

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, HR

Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana 2024

Short Details of Scheme Notification

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Last Date : Not Declared

संक्षिप्त विवरण

  • हरियाणा सरकार द्वारा 12 अगस्त 2024 को एक नई योजना की शूरूआत की गई, जिसका नाम हर घर हर ग्रहणी योजना है। इस योजना के तहत 50 लाख बीपीएल परिवारों को मात्र ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब और अंत्योदय परिवारों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है, ताकि उनका खर्च थोड़ा कम हो सके और उन्हें राहत मिल सके।
  • 12 अगस्त 2024 को “हर घर हर गृहिणी पोर्टल” शुरू हो चूका है। लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के लिए केवल ₹500 का भुगतान करना होगा, और शेष राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में वापस भेज दी जाएगी।

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होना चाहिए।
  • अंत्योदय और बीपीएल के अंतर्गत आने वाले परिवार ही पात्र है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • परिवार पहचान पत्र की फोटोकॉपी
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • गैस कनेक्शन की फोटोकॉपी
  • सक्रिय मोबाइल नंबर।

आवेदन कैसे करें

  • हर घर हर गृहिणी योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए हर घर हर गृहिणी आधिकारिक पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद ‘Send OTP’ बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके परिवार पहचान पत्र से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
  • आपको यह OTP दर्ज करके उसे वेरीफाई करना होगा।
  • इसके बाद आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपका आवेदन योजना के तहत सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।

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12/08/2024

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Haryana HAPPY Card Yojana Online Form

Haryana HAPPY Card Yojana Online Form : Here You Can Get All The Current And Upcoming Information Related To Haryana HAPPY Card Yojana. Like Registration Process, Last Date, Benefits, Eligibility and More.

Transport Department of Haryana, Haryana

Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana

Short Details of Haryana HAPPY Card Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : 07/03/2024
  • Last Date : Not Declared

Application Fees

  • Fees : 50-109/- (Tentative)
  • Payment Mode : Online Mode

About Happy

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गुरुवार 7 मार्च को पंचकूला से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Haryana HAPPY Card Yojana) का शुभारंभ गया है। जिसे Haryana HAPPY Card Yojana के नाम से भी जाना जाएगा। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
  • हरियाणा रोडवेज की बसों में अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस (Haryana HAPPY Card Yojana) योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक वर्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाएगा। जिसकी मदद से पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे।
  • एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा| और बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड वार्षिक रख रखाव 79 शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा|
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे|
  • लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|

Benefits of Happy

  • Travel 1,000 KM per Year Free of Cost.
  • Allowed in Haryana Roadways Buses Only.
  • प्रति वर्ष 1,000 किमी की यात्रा निःशुल्क।
  • केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में अनुमति।

Required Documents 

  • Parivar Pehchan Patra
  • Antyodaya Card
  • Aadhar Card
  • Income Certificate
  • Haryana Domicile
  • Mobile Number

Eligibility For Happy

  • Beneficiary Should Be a Resident of Haryana.
  • Beneficiary Should Be belong to Antyodaya Family.
  • Beneficiary Should Have Parivar Pehchan Patra (PPP).
  • Family Annual Income  Should be Less Than Rs 1 Lakh.
  • लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।
  • पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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07/03/2024

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