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Haryana Labour Technical Course Hostel Fund Form

हरियाणा श्रमिक के बच्चों के लिए व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के दौरान हॉस्टल में रहने की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना और उनके हॉस्टल खर्चों को कम करना है।

Labour Department, Haryana

 Technical Education Hostel Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • हाॅस्टल सुविधा  के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • जो छात्र रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं है।
  • विद्यार्थी के फेल पर दोबारा उसी कक्षा के लिए यह सहायता नहीं दी जाएगी।
  • वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आई0 आई0 एम0/एम्स इत्यादि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च की प्रतिपूर्ति मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स के लिए हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • छात्रावास व्यय की अनुसूची।
  • सत्यापन प्रमाण पत्र (केवल निजी संस्था के लिए)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • वित्तीय सहायता : 1,000 – 1,20,000/- रूपये प्रति वर्ष दी जाएगी।

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Haryana Labour Technical Course Fund Yojana Form

हरियाणा श्रमिक के  प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा गयी है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को उनके प्रोफेशनल और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने करियर को सशक्त बना सकें।

Labour Department Haryana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • विद्यार्थी के फेल पर दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • जो छात्र रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं है।
  • वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 सी0/आई0 आई0 एम0/एम्स/एवं आई टी आदि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  •  छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स करने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • प्रवेश शुल्क के भुगतान का प्राप्ति पत्र।
  • संस्थान की शुल्क भुगतान की अनुसूची।
  • सत्यापन प्रमाण पत्र (केवल निजी संस्था के लिए)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • वित्तीय सहायता : 2,000-2,00,000/- रूपये प्रति वर्ष दी जाएगी।

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Haryana Labour Education Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labour Department Haryana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता 3 बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं होगें।
  • विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • छात्र के स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) : 8,000/-रू प्रति वर्ष
  • सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स : 10,000/- रूपए प्रति वर्ष
  • उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 15,000/- रूपए प्रति वर्ष
  • स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 20,000/- रूपए प्रति वर्ष

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Haryana Labour Pitritav Labh Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक पितृत्व लाभ योजना : हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नवजात शिशु और परिवार की देखभाल के दौरान पिता को वित्तीय सहारा देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

Labour Department Haryana

Haryana Labour Pitritav Labh Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
  • पत्नी द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से मातृत्व लाभ लेने पर पितृत्व लाभ नही मिलेगा।
  • लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक भी दिया जाता है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • नवजात शिशु की उचित देखभाल और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ₹15,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने हेतु ₹6,000/- की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल ₹21,000/- की राशि पितृत्व लाभ के रूप में श्रमिक को उपलब्ध कराई जाती है।

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Haryana Labour Matritav Labh Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना : हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को मातृत्व के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के तहत आती है।

Labour Department Haryana

Haryana Labour Matritav Labh Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
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Eligibility Details

  • पंजीकृत महिला श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
  • पति द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से पितृत्व लाभ लेने पर मातृत्व लाभ नही मिलेगा।
  • लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक भी दिया जाता है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • बच्चे के जन्म के उपरांत महिला श्रमिक को ₹30,000 की मातृत्व सहायता और ₹6,000 का पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, कुल ₹36000/- की राशि मातृत्व लाभ के रूप में श्रमिक को उपलब्ध कराई जाएगी।

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Haryana Labour Panjikaran Protsahan Yojana Form

हरियाणा श्रमिक मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना : हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु ‘मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पहली बार पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को ₹1100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

Labour Department Haryana

Mukhyamantri Panjikaran Protsahan Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • श्रमिक HBOCWW बोर्ड में प्रथम बार पंजीकृत होना चाहिए।
  • यह सुविधा, पंजीकरण की तिथि से देय होगी।
  • यह सुविधा, जीवनकाल में एक बार ही देय होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र (उपलब्ध फॉर्मेट में)

Scheme Benefits

  • प्रोत्साहन राशि : श्रमिक को ₹1100 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी |

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Haryana Labour Nirwah Bhatta Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक NCR क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैप IV निर्वाह भत्ता योजना : ग्रैप IV के लागू होने के बाद से एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। HBOCW बोर्ड ग्रैप IV के लागू रहने तक प्रति सप्ताह 2539/- रुपये (अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी) की निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

Labour Department Haryana

 Haryana NCR Area Nirwah Bhatta Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Till Grape IV Time Period

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पीपीपी पर श्रमिक का पेशा “निर्माण श्रमिक” होना चाहिए |
  • आवेदक एनसीआर के अंतर्गत जिले का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

Required Documents

  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। इसमें अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। 

Scheme Benefits

  • ग्रैप IV के लागू होने के बाद से एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति सप्ताह 2539/- निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • नोट : निर्वाह भत्ता प्रभावित श्रमिकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

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Haryana Unmarried Pension Yojana Online Form

Haryana Unmarried Pension Yojana : The main Objective of this Scheme is to Provide Financial Assistance to those Unmarried Men and Women of the State who are in the Age Group of 40 to 60 Years and are Financially Weak. Through this, the Government Wants to Ensure that no Person is Dependent on others for his Daily Needs.

Directorate of Social Justice and Empowerment

Haryana Unmarried Pension Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं।
  • अविवाहित आवेदकों की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए  |
  • विधुर/विधवा आवेदकों के लिए आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • अविवाहित आवेदकों के परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए |
  • विधुर/विधवा आवेदकों के परिवार की सालाना आय 3,00,000 रुपये से कम होना अनिवार्य है।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण 
  • आय प्रमाण पत्र आदि

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19/12/2024

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19/12/2024

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19/12/2024

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Haryana Deendayal (Dayalu) Yojana Online Form

Haryana Deendayal Yojana :  To provide financial assistance in case of death (Natural or accidental) or permanent disability in respect of a member of a family having an annual income less than Rs. 1.80 lakh as verified in Family Information Data Repository (FIDR) database. This scheme will provide an assistance which would vary depending on the age of the person at the time of death or permanent disability.

Department Haryana Parivar Suraksha Nyas

Deen Dayal Upadhyaya Antyodyay Parivar Suraksha Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक होनी चाहिए।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण आदि

Benefits Of Scheme

परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी :

  • 6 वर्ष से 12 वर्ष तक : 1 लाख
  • 12 वर्ष से 18 वर्ष तक  : 2 लाख
  • 18 वर्ष से 25 वर्ष तक : 3 लाख
  • 25 वर्ष से 45 वर्ष तक : 5 लाख
  • 45 वर्ष से 60 वर्ष तक : 3 लाख

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Pradhan Mantri Urban 2.0 Awas Yojana Form

Pradhan Mantri Urban 2.0 Awas Yojana : Here You Can Get All The Current And Upcoming Information Related To Pradhan Mantri Awas Yojana. Like Registration Process, Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date, Benefits, Pradhan Mantri Awas Yojana Purpose of Scheme, Plot Allotment, Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility and More.

Ministry of Housing and Urban Affairs (Govt of India)

Pradhan Mantri Awas Scheme-Urban 2.0 (PMAY)

Short Details of Pradhan Mantri Awas Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Already Started
  • Last Date : Not Declared

Application Fees

  • For All Candidates : 0/- (No Fees)

Short Description

  • Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग आवेदन कर सरकार से घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में 250000 रुपए प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ मध्यम निम्न और अल्प आय वाले लोगों को दिया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री आवास अर्बन 2.0 योजना के तहत 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, प्रति यूनिट 2.50 लाख रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पिछले चरण में 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई थी। जिसके तहत 85.5 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह योजना पूरे भारत में लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ नये घरों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गये हैं।

Benefits Of Scheme

  • पक्का घर: कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • वित्तीय सहायता: प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • शौचालय सुविधा: योजना के तहत घरों में शौचालय भी बनाए जाते हैं, जिससे स्वच्छता में सुधार होता है।
  • बिजली और पानी: घरों में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
  • स्वतंत्र चयन: लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाता है ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिल सके।

Eligibility Details

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास किसी भी स्थान पर पक्के घर की स्वामित्व नहीं होना चाहिए|
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक हो|
  • निम्न आय वर्ग (LIG) संबंधित परिवार की वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक हो|
  • मध्य आय वर्ग (MIG) संबंधित परिवार की वार्षिक आय 6 से 9 लाख तक हो|

Important Document

  • आधार कार्ड, राशन कार्ड
  • फोटो, बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भूमि दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर

How To Apply

  • Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले PM Awas (Urban) 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Apply for PMAY-U 2.0“ के विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने Instructions for the user का पेज खुलेगा. सभी निर्देश पढ़कर Click To Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी चेक नामक एक पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर एलिजिबिलिटी चेक के बटन पर क्लिक करना होगा. अपना पूरा नाम तथा आधार कार्ड नंबर भरकर जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना और ओटीपी भर कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • इसके बाद आपके सामने PM Awas Yojana 2.0 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा. इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप PM Awas Yojana 2.0 में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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