| हरियाणा श्रमिक पेंशन योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जो अपनी आय के लिए निर्माण कार्यों पर निर्भर हैं और वृद्धावस्था में आय का साधन नहीं रखते।पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रतिमास 3500/- रूपये पैंशन दी जाती है।
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Labour Department, Haryana
Haryana Labour Old Age Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की कम से कम तीन वर्ष की नियमित सदस्यता 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व आवश्यक है।
- पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
- पंजीकरण के समय, आयु के प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- आनलाईन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करना आवश्यक है।
- जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जमा/अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा बोर्ड पैंशन देने में असमर्थ रहेगा।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष 3
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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Required Documents
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- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- तीन साल का नियमित योगदान शुल्क
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिकों को प्रतिमाह 3,500/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
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