| हरियाणा श्रमिक अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कल्याण और उनके देखभाल के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 3,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है |
Labour Department, Haryana
Labour PH Children Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- मैडिकल ऑथोरिटी द्वारा जारी सक्षम/अपंग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
- पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो।
- ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्णरूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
- लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :Yes
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Required Documents
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- जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिकों को प्रतिमाह 3,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
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