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Haryana Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

मुख्यमंत्री श्रमिक अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवनयापन को सुगम बनाना है।कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। 

Labour Department, Haryana

 Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  •  मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना के संबंध में FIR की प्रति
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • फॉर्म  सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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