इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता योजना हमारे देश में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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Indira Gandhi National Disability Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
- बौने व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए।
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Required Documents
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- बी.पी.एल. कार्ड।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज।
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Scheme Benefits
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- दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच : 300/- रुपये प्रतिमाह और
- 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
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