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Pradhan Mantri MUDRA Yojana Online Form

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) : Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) is a scheme launched by the Hon’ble Prime Minister on April 8, 2015 for providing loans up to 20 lakh (for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the ‘Tarun’ category) to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises. These loans are classified as MUDRA loans under PMMY. These loans are given by Commercial Banks, RRBs, Small Finance Banks, MFIs and NBFCs. The borrower can approach any of the lending institutions mentioned above or can apply online through this portal www.udyamimitra.in . Under the aegis of PMMY, MUDRA has created four products namely ‘Shishu’, ‘Kishore’, ‘Tarun’ and ‘TarunPlus’ to signify the stage of growth / development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation / growth.

Government Of India

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)

Short Details of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : 08/04/2015
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Short Information

  • Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाकर और उन्हें किफायती ऋण उपलब्ध कराकर “वित्तपोषित न होने वाले उद्यमों को वित्तपोषित करना” है। यह योजना छोटे उधारकर्ताओं को गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण हेतु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे सार्वजनिक उपक्रम बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से ऋण लेने में सक्षम बनाती है। इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को किया गया था।

Types of Loans

  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा ने पहले ही निम्नलिखित उत्पाद/योजनाएं बनाई हैं।
  • शिशु: 50,000/- तक के ऋण को कवर करता है।
  • किशोर: 50,000/- से अधिक और 5 लाख तक के ऋण को कवर करता है।
  • तरुण: 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण को कवर करता है।
  • तरुण प्लस: 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक के ऋण को कवर करता है।

Covered Businesses Under PMMY

  • भूमि परिवहन क्षेत्र/गतिविधि – जो अन्य बातों के साथ-साथ माल और व्यक्तिगत परिवहन के लिए परिवहन वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे माल परिवहन वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा, यात्री कार, टैक्सी आदि की खरीद के लिए इकाइयों को सहायता प्रदान करेगा।
  • सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियाँ – जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, व्यायामशाला, बुटीक, दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल और मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान, डीटीपी और फोटोकॉपी सुविधाएं, दवा की दुकानें, कूरियर एजेंट, आदि।
  • खाद्य उत्पाद क्षेत्र – पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम/जैली बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उपज संरक्षण, मिठाई की दुकानें, छोटे सेवा खाद्य स्टॉल और दिन-प्रतिदिन खानपान/कैंटीन सेवाएं, कोल्ड चेन वाहन, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ बनाने की इकाइयां, आइसक्रीम बनाने की इकाइयां, बिस्कुट, ब्रेड और बन बनाना आदि जैसी गतिविधियां शुरू करने के लिए सहायता उपलब्ध होगी।
  • वस्त्र उत्पाद क्षेत्र/गतिविधि – हथकरघा, पावरलूम, चिकन कार्य, जरी और जरदोजी कार्य, पारंपरिक कढ़ाई और हाथ का काम, पारंपरिक रंगाई और छपाई, परिधान डिजाइन, बुनाई, कपास ओटाई, कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई, सिलाई और अन्य वस्त्र गैर परिधान उत्पाद जैसे बैग, वाहन सहायक उपकरण, फर्निशिंग सहायक उपकरण आदि जैसी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना।

Eligibility Details

  • प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति या संस्थाएँ ऋण के लिए पात्र होती हैं जो भारत के नागरिक हों और जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। आवेदक का गैर-कृषि (Non-Farm) आय उत्पन्न करने वाला व्यवसाय होना चाहिए, जैसे विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र से संबंधित छोटा व्यवसाय; इस योजना में कृषि कार्यों या व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऋण नहीं दिया जाता। नए व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी (शिशु श्रेणी) और पहले से संचालित छोटे या मध्यम स्तर के व्यवसाय (किशोर/तरुण श्रेणी) दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण चूककर्ता (डिफॉल्टर) न हो। आम तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और व्यवसाय से जुड़े मूल दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं, तथा यह ऋण बिना किसी जमानत (Collateral-Free) के प्रदान किया जाता है।

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08/04/2015

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08/04/2015

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Official Website

08/04/2015

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