| हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को जीवनयापन में मदद करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।
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Labour Department, Haryana
Haryana Labour Widow Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- विधवा पुनर्विवाहित न हो
- विधवा हरियाणा से बाहर न रह रही हो
- विधवा को किसी अन्य विभाग से समान लाभ न मिल रहा हो।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 3
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : Male
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :Yes
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Required Documents
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- घोषणा पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जीवनसाथी का प्रमाण
- तीन साल का नियमित योगदान शुल्क
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिक की विधवा को 3,000/- रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।
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