हरियाणा श्रमिक घातक बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को घातक और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके इलाज का बोझ कम करना है।पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। |
Labour Department, Haryana
Labour Bimari Treatment Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
- सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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Required Documents
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- ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
- सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिकों को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर इलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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