हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना : पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्युनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्त/वित्तीय सहायता दी जाती है। |
Labour Department, Haryana
Labour Accidental Treatment Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- यह सहायता एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए नही होगी।
- श्रमिक सरकारी/निजि अनुमोदित हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हो।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :No
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Required Documents
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- ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
- हस्पताल में दाखिल रहने का चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिकों को इलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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