हरियाणा श्रमिक पैतृक घर यात्रा किराया सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके पैतृक घर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गयी है।यात्रा के लिए बस या ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाता है।वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके परिवार और पैतृक स्थान से जुड़े रहने में मदद करना और उनकी यात्रा व्यय का भार कम करना है। |
Labour Department, Haryana
Mahila Labour Bus / Train Kiraya Yojana
Short Details Of Scheme Notification
|
Important Dates
|
- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
|
Application Fees
|
- No Fees For All
- Fill Online Form Only
|
Eligibility Details
|
- यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
|
Required Documents
|
- श्रमिक को यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
|
Scheme Benefits
|
- श्रमिकों को पैतृक घर जाने के लिए किराए के रूप में 100-10000/- रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
|