हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कठिन समय में आर्थिक मदद देकर उनके और उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित करना है। पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। | |||
Labour Department, HaryanaLabour Divyang Help Fund YojanaShort Details Of Scheme NotificationWWW.SARKARINETWORK.COM |
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Application Fees |
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Eligibility Details |
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Required Documents |
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Scheme Benefits |
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श्रमिकों को अपंगतता प्रतिशत के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
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