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Haryana Labour Divyang Help Fund Yojana Form




  हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कठिन समय में आर्थिक मदद देकर उनके और उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित करना है। पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

 Labour Divyang Help Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • अपंगता होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
  •  स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष :  1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • संबंधित अधिकारी की जांच रिपोर्ट
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

श्रमिकों को अपंगतता प्रतिशत के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। 

  • 50 प्रतिशत तक अपंगतता : डेढ़ लाख रूपये
  • 51 से 75 प्रतिशत तक अपंगतता : दो लाख रूपये
  • 76 प्रतिशत एवं अधिक अपंगतता : 3 लाख रूपये

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