मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना : मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। |
Labour Department, Haryana
Samajik Surksha & Death Fund Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिर्पोट
- कामगार की नियमित करने की पात्रता
- दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर की प्रति
- संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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Required Documents
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- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिर्पोट
- FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 5,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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