| हरियाणा श्रमिक अंपगता पेंशन योजना : हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए अंपगता पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो कार्य करते समय विकलांग हो गए हैं या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है। | |||
Labour Department, HaryanaHaryana Labour Divyang Pension YojanaShort Details Of Scheme NotificationWWW.SARKARINETWORK.COM |
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