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Haryana Labour Samajik Surksha Yojana Form

मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना : मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Samajik Surksha & Death Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • कामगार की नियमित करने की पात्रता
  • दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर की प्रति
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 5,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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