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Indira Gandhi National Disability Pension Form

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्‍यांगता योजना हमारे देश में दिव्‍यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्‍यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्‍यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

 Indira Gandhi National Disability Pension Yojana 

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की दिव्‍यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
  • बौने व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए।

Required Documents

  • बी.पी.एल. कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोज।

Scheme Benefits

  • दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच : 300/- रुपये प्रतिमाह और
  • 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

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Stand Up India Loan Yojana Apply Online Form

स्टैंड-अप इंडिया योजना : स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए तैयार की गई है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ग्रीनफील्ड उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा से न्यूनतम एक अनुसूचित जाति (एस.सी.) या अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) ऋणकर्ता और न्यूनतम एक महिला ऋणकर्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक के बैंक ऋण प्रदान करने में सुगमता इस योजना का उद्देश्य है। 

Stand Up India

Stand Up India Yojana  

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक उद्यमि ही होनी चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक पुरुष है तो उसे  SC/ST श्रेणी से होना चाहिए।
  • आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के लिए भुगतान चूक कर्ता नहीं होना चाहिए।

 

Required Documents

  • पहचान प्रमाणपत्र : मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / मालिक के वर्तमान बैंकरों, निदेशक के भागीदार (यदि कोई कंपनी है) से हस्ताक्षर की पहचान)
  • निवास का प्रमाण:- हाल के समय का टेलीफोन बिल, बिजली बिल, प्रोपराइटर , निदेशक का भागीदार (यदि कोई कंपनी है) का संपत्ति कर की रसीद / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र।
  • व्यापार पते का प्रमाण।
  • प्रमाण जो बताता है कि आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्थान में डिफाल्टर नहीं है।
  • कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम/भागीदारों का भागीदारी विलेख आदि।
  • नवीनतम आयकर विवरणी के साथ प्रमोटरों और गारंटरों की परिसंपत्ति और देयताओं का विवरण।
  • मकान किराया अनुबंध (रेंट एग्रीमेंट) (यदि व्यावसायिक परिसर किराए पर है) और यदि लागू हो तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी।
  • एसएसआई / एमएसएमई पंजीकरण (यदि लागू हो)।
  • कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए अनुमानित तुलन-पत्र।
  • प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में दी जा रही सभी परिपत्तियों के पट्टा विलेख /हकदारी विलेख की छायाप्रति।
  • वे दस्तावेज जिससे यह साबित हो कि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, जहां कहीं लागू हो।
  • आरओसी से निगमन का प्रमाण पत्र साबित हो सके कि कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी एससी / एसटी / महिला वर्ग से संबंधित व्यक्ति के हाथ में है या नहीं।
  • 25 लाख रू. से अधिक ऋण जोखिम वाले मामलों के लिए:-
  • यूनिट का प्रोफाइल (कंपनी में प्रवर्तकों, अन्य निदेशकों के नाम, की जा रही गतिविधियाँ, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के पते , शेयरधारिता पैटर्न आदि सहित)।
  • सहयोगी/समूह कंपनियों (यदि कोई हो) की पिछले तीन वर्षों का तुलन-पत्र।
  • परियोजना रिपोर्ट में प्राप्त की जाने वाली मशीनरी का विवरण, जिससे प्राप्त किया जाना है, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, मशीनों की क्षमता जैसे वित्तीय विवरण, स्वीकृत उपयोग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, अनुमानित लाभ और हानि और ऋण की अवधि के लिए तुलन-पत्र, श्रम का विवरण, काम पर रखे जाने वाले कर्मचारी, ऐसे वित्तीय विवरणों की धारणा के आधार आदि।
  • विनिर्माण प्रक्रिया, यदि लागू हो, कंपनी में अधिकारियों की प्रमुख प्रोफ़ाइल, कोई टाई-अप, उपयोग किए गए कच्चे माल और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विवरण, खरीदारों के बारे में विवरण, प्रमुख-प्रतिस्पर्धियों के बारे में विवरण और उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की मजबूती और कमजोरियों के बारे में आदि।

Scheme Benefits

  • 10 लाख रूपये से लेकर 1 करोड़  रूपये तक के कम्पोजिट ऋण (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी सहित) के लिए सुगमता। ऋणकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण, कौशल विकास, परामर्श, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, आवेदन भरने, वर्क शेड/उपयोगिता सहायता सेवाओं, सब्सिडी योजनाओं आदि में संलग्न एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से सिडबी का वेब पोर्टल सहायता प्रदान करता है। 

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Pradhan Mantri Ujjwla Yojana 2.0 Online Form

Ministry of Petroleum and Natural Gas

Pradhan Mantri Ujjwla Yojana

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Important Document

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की कॉपी।

Eligibility

  • इस स्कीम के लिए सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती है। 
  • आवेदन करता महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 
  • आवेदन करता महिला के घर में पहले से कोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। 
  • आवेदन करता महिला (SC, ST, OBC) केटेगरी और बी.पी.ए.एल परिवार से होनी चाहिए।

Benefit

  • इस योजना का लाभ देश की गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओ को प्रदान किया जायेगा ।
  • इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करता महिलाओ को एक गैस चूल्हा दिया जायेगा तथा एक भरा हुआ गैस सिलेंडर भी फ्री दिया जायेगा।
  • इस योजना से देश का प्रत्येक व्यक्ति अशुद्ध ईंधन से छुटकारा पा सकेगा और स्वस्थ जीवन जी सकेगा।
  • इसलिए जो भी लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह जल्द से जल्द योजना के तहत अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। 

Objective

  • PMUY Yojana का मुख्य उद्देश्य भारत में अशुद्ध ईंधन को छोड़कर स्वच्छ एलपीजी ईंधन को बढ़ावा देना है |
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओ को लकड़ी एकत्र करके चूल्हा जलाकर खाना पकाना पड़ता है इसके धुएं से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को हानि होती है |
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाली एल पी जी गैस के इस्तेमाल से महिलाओ तथा बच्चो के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा |
  • इस योजना के ज़रिये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है |

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Haryana RTI Portal Registration Online Form

State Information Commission, Haryana

RTI Portal Registration Online Form

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Last Date : Always Open

Application Fee for RTI Haryana

  • हरियाणा सरकार के द्वारा पहले आरटीआई करने वाले आवेदक से ₹50 शुल्क लिया जाता था l
  • लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस शुल्क की राशि को घटाकर ₹10 कर दिया गया है l
  • अब आरटीआई दर्ज करवाने वाले आवेदक को सिर्फ ₹10 ही आवेदन शुल्क देना होगा l
  • शुल्क का भुगतान आवेदक ऑनलाइन माध्यम से करवा सकता है l
  • इसी के साथ-साथ बैंक से चालान भी कटवाया जा सकता है l

RTI Act 2005 क्या है?

  • यदि किसी व्यक्ति को हरियाणा के किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह आरटीआई दाखिल कर सकता है l जिस भी व्यक्ति के द्वारा आरटीआई दाखिल की जाती है, तो दाखिल करने के कुछ समय बाद मांगी गई जानकारी का जवाब दे दिया जाता है l
  • सूचना का अधिकार नियम 2005 (Haryana RTI Act 2005) के तहत ही आम जनता को यह अधिकार दिया गया है l चलिए जानते हैं कि RTI Online Application Haryana कैसे करते हैं ?

RTI Portal Haryana क्या है?

  • RTI Portal के जरिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आरटीआई लगा सकता है l यह आरटीआई लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है l
  • हरियाणा के लोगों के लिए आरटीआई लगाने हेतु हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हाल ही में ही एक पोर्टल लॉन्च किया है l
  • RTI Portal Haryana की शुरुआत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट योजना के तहत की गई है l
    जो भी व्यक्ति RTI Online Haryana लगाना चाहता है, वह RTI Portal Registration करवा कर दाखिल कर सकता है l

How To Apply Online Form

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार द्वारा जारी RTI Portal Haryana  के Official Portal पर जाना है l  Haryana RTI Portal पर जैसे ही आप जाएंगे तो RTI Home Page पर आप को RTI New Registration Haryana और RTI Login का विकल्प दिखाई देगा l
  • यदि आप की पहले से आईडी बनी हुई है, तो  आपको Login id पर क्लिक करना है और अपनी आईडी पासवर्ड डालकर RTI login कर लेना है l
  • यदि आप नए यूजर हैं, तो आपको RTI New Registration Haryana  के विकल्प पर क्लिक करना है l
  • जैसे ही आप नए Registration par Click करेंगे, तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको भरनी है और कैप्चा कोड भी डालकर सबमिट कर देना है l
  • इसके बाद आपकी Registration ID बन जाएगी, आपको होम पेज पर आना है और Login कर लेना है l
  • अब आपको आरटीआई दर्ज करने के विकल्प पर क्लिक करना है l
  • जिस भी Department कि आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसी डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है l
  • Form खुलकर आएगा जिसमें जो भी जानकारी आप से पूछी जाएगी वह सभी जानकारी आपको अच्छे से भरनी है l
  • हरियाणा आईटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी l
  • सभी Document Scan करके अपलोड कर देना है, इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (RTI Online Registration Haryana) पूरी हो जाएगी l

How To Apply Offline Form

  • जो भी आवेदक Haryana RTI Online Apply नहीं करना चाहते हैं, वह Offline माध्यम से भी RTI Submit कर सकते हैं l चलिए हमको आपको Full Process समझा देते हैं l आरटीआई हरियाणा भरने के लिए इच्छुक आवेदक को सबसे पहले RTI Form Pdf  को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद प्रिंट निकलवा लेना है l
  • RTI Form Pdf Haryana को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको नीचे पोस्ट में दे देंगे, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं l
  • इसके पश्चात आपको RTI Form को अच्छे से भरना है और जो भी दस्तावेज आप से मांगे जाएंगे उन सभी दस्तावेजों को From के साथ ही अटैच करना होगा l
  • हरियाणा सरकार के द्वारा आरटीआई दाखिल करने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है l Haryana RTI Fee भी आपको भरनी होगी l
  • जिस विभाग से संबंधित आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसी विभाग में यह एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजना होगा l
  • संबंधित विभाग का पता आप ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते हैं l संबंधित विभाग के Public Information Officer के पास ही आपको यह  फॉर्म भेजना हैl

How To Check Status

  • RTI Application Status : RTI Portal Haryana के द्वारा RTI Online Status चेक करने की सुविधा भी दी गई है l सबसे पहले आवेदक को RTI Haryana Portal पर जाना होगा l
  • इसके बाद आवेदक को Homepage पर RTI Application Status Haryana चेक करने का विकल्प दिखाई देगा l
  • Application Status Check करने के विकल्प पर आप को क्लिक करना है l
  • इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आप से रजिस्ट्रेशन नंबर, Email or पासवर्ड मांगा जाएगा l
  • मांगी गई जानकारी भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा l
  • इस प्रकार से Application Status Of RTI Haryana शो हो जाएगा l
RTI दर्ज करवाने के कितने दिन बाद जानकारी मिल जाती है

आवेदक के द्वारा जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हरियाणा आरटीआई दाखिल की जाती है तो लगभग 30 दिनों के अंदर ही पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा रिप्लाई दे दिया जाता है l

Documents Required

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का ईमेल एड्रेस
  • व्यक्तिगत जानकारी
List of State Government Haryana under RTI Act

  • Department of Environment, Haryana
  • Department of Excise & Taxation, Haryana
  • Department of Elementary Education, Haryana
  • Department of Higher Education, Haryana
  • Department of Industrial Training & Vocational Education, Haryana
  • Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana
  • Forests Department, Haryana
  • Department of Industries & Commerce, Haryana
  • Department of Institutional Finance & Credit Control, Haryana
  • Department of Revenue and Disaster Management, Haryana
  • Department of School Education, Haryana
  • Civil Aviation Department, Haryana and etc.
  • Department of Labour and Employment (Haryana)
  • Department of Land records & Consolidation, Haryana
  • Department of Rehabilitation, Haryana
 Important Link
RTI Haryana Registration Click Here
Download RTI Act (Hindi Pdf) Click Here
Official Website Click Here

Haryana Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna

 Directorate of Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes, Haryana

Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna

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Last Date : Not Declared

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • प्रार्थी का BPL राशन कार्ड
  • प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र
  • प्रार्थी का आधार कार्ड
  • प्रार्थी का बैंक अंकाउट नं0
  • प्रार्थी का मोर्बाइ ल नं0
  • प्रार्थी की फोटो मकान की मरम्मत वाली जगह के साथ
  • बिजली का बिल, पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, जमीन की रजिस्ट्री (में से कोई भी दो)
  • मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण।

आवेदन प्रिक्रिया

  • सबसे पहले आवेदन पत्र को अच्छी तरह से भरें,
  • आवेदन पत्र के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें,
  • आवेदन पत्र को सरपंच या एमसी द्वारा अटेस्टिड करवाएं,
  • सीएससी सेंटर या सरल हरियाणा पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करें

उद्देशय

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवास नवीनीकरण (मकान मरम्मत हेतु) अनुदान राशि 50,000-80,000 रुपए की सहायता देना |

Terms and Conditions

  1. The Applicant Should Be Domicile Of The Haryana State.
  2. The Name Of The Applicant Should Be In The List Of The People Living Below The Poverty Line.
  3. The House Should Be In The Name Of Applicant And At Least 10 Years Old And Repairable.
  4. The Applicant Had Not Taken Any Grant For Repair Of House From Any Other Department.
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Haryana Senior Citizen Bus Pass Online Form

Haryana Roadways (Govt. of Haryana)

Senior Citizen (60+ Years Old) Bus Pass Scheme

Short Details of  Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : 01/04/2023
  • Last Date : Not Declared 11:59 PM

Application Fee

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

योग्यता

  •  उम्र 60 साल से अधिक हो और हरियाणा का स्थाई निवासी हो।

लाभ

  • बसों में सफर के दौरान सिर्फ आधा ही किराया देना होगा।

Documents

  • A Passport-Size Photograph
  • Parivar Pehchan Patra (PPP) Family ID
  • A Valid Age Proof (Aadhaar Card, Voter Card Etc.)
  • Address, Mobile Number and Other Personal Details

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Available On

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01/04/2023

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01/04/2023

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Ex. Sainik Children, Widow Education Yojana Form

RMEWF – पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता : भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को उनके बच्चों (अधिकतम दो बच्चों के लिए) को स्नातक तक शिक्षित करने, एवं विधवाओं को स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। सेना में हवलदार के पद तक एवं नौसेना एवं वायु सेना में समकक्ष पद वाले ई.एस.एम या उनकी विधवाओं के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान इस योजना का उद्देश्य है, जिन्हें राज्य से, या उनके नियोक्ता से इस तरह के लाभ प्राप्त नहीं हैं। यह परास्नातक डिग्री पाठ्‌यक्रम हेतु विधवाओं पर भी लागू है।

 Kendriya Sainik Board Secretariat

Ex. Sainik Children & Widow Education Fund Yojana  

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक एक ई.एस.एम/विधवा/अनाथ आश्रित होना चाहिए।
  • हवलदार/समकक्ष एवं इससे नीचे की रैंक का होना चाहिए।
  • यह योजना स्कूल की कक्षा 1 से 12 के लिए, एवं डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं के लिए लागू है। यह अनुदान 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने की इच्छुक विधवाओं के लिए भी अनुमन्य है। पाल्य/विधवा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
  • आवेदक को राज्य से, या नियोक्ता से, शिक्षा भत्ता या समान लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
  • यह योजना केवल पहले दो बच्चों के लिए पात्र है। हालांकि, जुड़वां बच्चों के मामले में, निम्न शर्त लागू होगी :-
  • 1. यदि प्रथम एवं द्वितीय बच्चे जुड़वां हैं तो केवल ये जुड़वां बच्चे ही पात्र होंगे क्योंकि अधिकतम दो बच्चों तक के लिए अनुमति है।
  • 2. द्वितीय एवं तृतीय बच्चे के जुड़वां होने की स्थिति में, पहले बच्चे के साथ वे दोनों भी शैक्षिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। इस स्थिति में ई.एस.एम, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने पर तीन बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • प्रथम या द्वितीय बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में। प्रथम बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार द्वितीय और तृतीय बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार द्वितीय बच्चे की मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार तृतीय बच्चा पात्र होगा। जांच के लिए, ऑनलाइन आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को सहायक दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाएगा।
  • अपवाद :- यह अनुदान किसी व्यावसायिक या प्राविधिक पाठ्यक्रम/डिग्री के लिए लागू नहीं है।

Required Documents

  • निम्नलिखित दस्तावेजों की, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए:-
  • आधार कार्ड की प्रति।
  • बच्चे/बच्चों की मार्कशीट/प्रगति पत्रक।
  • संबंधित जेड.एस.बी. द्वारा जारी ई.एस.एम. या विधवा आई-कार्ड।
  • बैंक खाता संख्या (केवल PNB/SBI में) और IFC कोड का विवरण।
  • ई.एस.एम. का सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक (वह पृष्ठ जिसमें ईएसएम/व्यक्तिगत विवरण, सर्विस का विवरण और पारिवारिक विवरण हैं)
  • भाग-II आदेश जिसमें उस/उन बच्चे (बच्चों) के नाम उल्लिखित हों जिसके/जिनके लिए अनुदान मांगा गया है या डिस्चार्ज बुक/दस्तावेजों में इस बारे में उचित प्रविष्टि होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा एक प्रमाण पत्र कि उसने शैक्षिक भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में सरकार या वर्तमान नियोक्ता से कोई पैसा / अनुदान नहीं लिया है।

Scheme Benefits

  • पात्र भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को विगत शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति 1000/- रूपये  प्रति माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में एक किश्त में देय होती है।
  • भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भी 1000  रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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Haryana Labour Home Loan Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को अपने घर के सपने को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना शुरू की है।निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद/ निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं।

Labour Department, Haryana

 Haryana Labour Home Loan Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

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  • No Fees For All
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Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
  • कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
  • यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • स्थान प्रमाणपत्र
  • भूमि कर रसीद
  • मौलिक दस्तावेज़
  • मंजूर किया गया योजना और अनुमान
  • 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
  • समापन लाभ घोषणा
  • राशन कार्ड  की प्रमाणित प्रति रखरखाव आवेदन के लिए
  • इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)
  • पहचान पत्र और पासबुक की प्रमाणित प्रति
  • शीर्षक स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र”
  • इमारत की आयु प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
  • इमारत के मूल्यांकन प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
  • निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र
  • आवेदक से घोषणा कि न तो वह न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक हैं (नई निर्माण के लिए)

Scheme Benefits

  • निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद या निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं। 

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Haryana Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

मुख्यमंत्री श्रमिक अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवनयापन को सुगम बनाना है।कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। 

Labour Department, Haryana

 Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
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Eligibility Details

  •  मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना के संबंध में FIR की प्रति
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • फॉर्म  सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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Haryana Labour Death Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रू0 की आर्थिक सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।

Labour Department, Haryana

  Haryana Labour Death Fund Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • कामगार की नियमित सदस्यता।
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 2,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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