SarkariNetwork.Com

Haryana Senior Citizen Bus Pass Online Form

Haryana Roadways (Govt. of Haryana)

Senior Citizen (60+ Years Old) Bus Pass Scheme

Short Details of  Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : 01/04/2023
  • Last Date : Not Declared 11:59 PM

Application Fee

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

योग्यता

  •  उम्र 60 साल से अधिक हो और हरियाणा का स्थाई निवासी हो।

लाभ

  • बसों में सफर के दौरान सिर्फ आधा ही किराया देना होगा।

Documents

  • A Passport-Size Photograph
  • Parivar Pehchan Patra (PPP) Family ID
  • A Valid Age Proof (Aadhaar Card, Voter Card Etc.)
  • Address, Mobile Number and Other Personal Details

Important Links

Content Type

Available On

Content Link

Fill Online Form

01/04/2023

Click Here

Full Notification

01/04/2023

Click Here

Official Website

01/04/2023

Click Here

Ex. Sainik Children, Widow Education Yojana Form

RMEWF – पूर्व सैनिकों के बच्चों और विधवाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता : भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को उनके बच्चों (अधिकतम दो बच्चों के लिए) को स्नातक तक शिक्षित करने, एवं विधवाओं को स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। सेना में हवलदार के पद तक एवं नौसेना एवं वायु सेना में समकक्ष पद वाले ई.एस.एम या उनकी विधवाओं के अधिकतम दो आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान इस योजना का उद्देश्य है, जिन्हें राज्य से, या उनके नियोक्ता से इस तरह के लाभ प्राप्त नहीं हैं। यह परास्नातक डिग्री पाठ्‌यक्रम हेतु विधवाओं पर भी लागू है।

 Kendriya Sainik Board Secretariat

Ex. Sainik Children & Widow Education Fund Yojana  

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • आवेदक एक ई.एस.एम/विधवा/अनाथ आश्रित होना चाहिए।
  • हवलदार/समकक्ष एवं इससे नीचे की रैंक का होना चाहिए।
  • यह योजना स्कूल की कक्षा 1 से 12 के लिए, एवं डिग्री कॉलेज की स्नातक कक्षाओं के लिए लागू है। यह अनुदान 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने की इच्छुक विधवाओं के लिए भी अनुमन्य है। पाल्य/विधवा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
  • आवेदक को राज्य से, या नियोक्ता से, शिक्षा भत्ता या समान लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
  • यह योजना केवल पहले दो बच्चों के लिए पात्र है। हालांकि, जुड़वां बच्चों के मामले में, निम्न शर्त लागू होगी :-
  • 1. यदि प्रथम एवं द्वितीय बच्चे जुड़वां हैं तो केवल ये जुड़वां बच्चे ही पात्र होंगे क्योंकि अधिकतम दो बच्चों तक के लिए अनुमति है।
  • 2. द्वितीय एवं तृतीय बच्चे के जुड़वां होने की स्थिति में, पहले बच्चे के साथ वे दोनों भी शैक्षिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। इस स्थिति में ई.एस.एम, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने पर तीन बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • प्रथम या द्वितीय बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में। प्रथम बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार द्वितीय और तृतीय बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार द्वितीय बच्चे की मृत्यु की स्थिति में, डिस्चार्ज बुक में उल्लिखित अनुसार तृतीय बच्चा पात्र होगा। जांच के लिए, ऑनलाइन आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र को सहायक दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाएगा।
  • अपवाद :- यह अनुदान किसी व्यावसायिक या प्राविधिक पाठ्यक्रम/डिग्री के लिए लागू नहीं है।

Required Documents

  • निम्नलिखित दस्तावेजों की, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए:-
  • आधार कार्ड की प्रति।
  • बच्चे/बच्चों की मार्कशीट/प्रगति पत्रक।
  • संबंधित जेड.एस.बी. द्वारा जारी ई.एस.एम. या विधवा आई-कार्ड।
  • बैंक खाता संख्या (केवल PNB/SBI में) और IFC कोड का विवरण।
  • ई.एस.एम. का सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक (वह पृष्ठ जिसमें ईएसएम/व्यक्तिगत विवरण, सर्विस का विवरण और पारिवारिक विवरण हैं)
  • भाग-II आदेश जिसमें उस/उन बच्चे (बच्चों) के नाम उल्लिखित हों जिसके/जिनके लिए अनुदान मांगा गया है या डिस्चार्ज बुक/दस्तावेजों में इस बारे में उचित प्रविष्टि होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा एक प्रमाण पत्र कि उसने शैक्षिक भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में सरकार या वर्तमान नियोक्ता से कोई पैसा / अनुदान नहीं लिया है।

Scheme Benefits

  • पात्र भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को विगत शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति 1000/- रूपये  प्रति माह (अधिकतम दो बच्चों के लिए) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में एक किश्त में देय होती है।
  • भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भी 1000  रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

Important Related Links

Login Application

Click Here

Registration Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Home Loan Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को अपने घर के सपने को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना शुरू की है।निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद/ निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं।

Labour Department, Haryana

 Haryana Labour Home Loan Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
  • कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
  • यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • स्थान प्रमाणपत्र
  • भूमि कर रसीद
  • मौलिक दस्तावेज़
  • मंजूर किया गया योजना और अनुमान
  • 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
  • समापन लाभ घोषणा
  • राशन कार्ड  की प्रमाणित प्रति रखरखाव आवेदन के लिए
  • इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)
  • पहचान पत्र और पासबुक की प्रमाणित प्रति
  • शीर्षक स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र”
  • इमारत की आयु प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
  • इमारत के मूल्यांकन प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
  • निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र
  • आवेदक से घोषणा कि न तो वह न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक हैं (नई निर्माण के लिए)

Scheme Benefits

  • निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद या निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं। 

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

मुख्यमंत्री श्रमिक अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवनयापन को सुगम बनाना है।कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है। 

Labour Department, Haryana

 Labour (Unregistered) Death Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  •  मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना के संबंध में FIR की प्रति
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • फॉर्म  सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 4,00,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Death Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रू0 की आर्थिक सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।

Labour Department, Haryana

  Haryana Labour Death Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • कामगार की नियमित सदस्यता।
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 2,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Samajik Surksha Yojana Form

मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना : मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Samajik Surksha & Death Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • कामगार की नियमित करने की पात्रता
  • दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर की प्रति
  • संबंधित अधिकारी की दुर्घटना में कार्य जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिर्पोट
  • FIR की प्रमाणित प्रतिलिपि
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की कार्यस्थल पर काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 5,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Divyang Help Fund Yojana Form

  हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की अपंगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कठिन समय में आर्थिक मदद देकर उनके और उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित करना है। पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

 Labour Divyang Help Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • अपंगता होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
  •  स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष :  1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • संबंधित अधिकारी की जांच रिपोर्ट
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

श्रमिकों को अपंगतता प्रतिशत के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। 

  • 50 प्रतिशत तक अपंगतता : डेढ़ लाख रूपये
  • 51 से 75 प्रतिशत तक अपंगतता : दो लाख रूपये
  • 76 प्रतिशत एवं अधिक अपंगतता : 3 लाख रूपये

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Divyang Pension Yojana Online Form

  हरियाणा श्रमिक अंपगता पेंशन योजना : हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए अंपगता पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो कार्य करते समय विकलांग हो गए हैं या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Divyang Pension Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

 

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • 70-100% स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
  • पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी/अपटू डेट का इन्द्राज होना आवश्यक है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
  • ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्णरूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
  • लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष :  1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • घोषणा पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Family Pension Yojana Online Form

  हरियाणा श्रमिक परिवारिक पेंशन योजना : हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवारिक पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है, ताकि परिवार की आय का स्रोत बाधित न हो और उनके जीवन-यापन में कोई कठिनाई न हो। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको 1,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Family Pension Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 3
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes 

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • जीवनसाथी का प्रमाण
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  •  श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही आश्रित पत्नी/पति को पैंशन राशि का आधा भाग बतौर पारिवारिक पैंशन प्रतिमास उपलब्ध होगा।
  • श्रमिक की पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको 1,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here

Haryana Labour Widow Pension Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को जीवनयापन में मदद करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।

 

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Widow Pension Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विधवा पुनर्विवाहित न हो
  • विधवा हरियाणा से बाहर न रह रही हो
  • विधवा को किसी अन्य विभाग से समान लाभ न मिल रहा हो।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 3
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :Yes 

Required Documents

  • घोषणा पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जीवनसाथी का प्रमाण
  • तीन साल का नियमित योगदान शुल्क
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिक की विधवा को 3,000/- रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।

Important Related Links

Fill Online Form

Click Here

Full Notification

Click Here

Official Website

Click Here