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Haryana Labour Silai Machine Yojana Online Form

हरियाणा महिला श्रमिक हेतु सिलाई मशीन योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की महिलाओं और बेटियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को रोजगार के साधन प्रदान करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Silai Machine Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • यह सुविधा कार्यकाल में केवल एक बार उपल्ब्ध है।
  • महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता हो।
  • जानकारी बताते हुए सिलाई मशीन की खरीद के लिए वचन।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • कीमत, टेड्र मार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए सिलाई मशीन की खरीद का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • महिला श्रमिक को सिलाई मशीन के लिए 4500/- रूपये की राशि दी जाएगी।

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Haryana Labour Tool Kit Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए औजार (टूल किट) खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Tool Kit Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूची बताते हुए वचन।
  • यह सहायता पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • टूल किट कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूची का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए 8000/- रूपये की राशि जाएगी।

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Haryana Labour Scooty Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक कामगारों की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना : पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के रूप में प्रदान की जाएगी ।

Labour Department, Haryana

Female Student Scooty Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  •  एक वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, इस संदर्भ में महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान/कालेज में पढ़ाई कर रही हो, इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी।
  • श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए।
  • श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।(अगर लागू है तोे)
  • छात्रा द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा में अंको की प्रतिषता 60% या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
  • लाभ की अधिकतम सीमा 50,000/-रूपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के माध्यम/रूप में दी जाएगी।
  • आवेदक इलैक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महिने की अवधि तक, Online अपलोड करेगा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • 12वीं/स्नातक की मार्कशीट। 
  • अविवाहित पुत्री का आयु प्रमाण पत्र। 
  • शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • 2 पहिया वाहन (स्कूटी) के लिए 50,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी

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Haryana Labour Pratibhavan Student Yojana Form

हरियाणा श्रमिक कामगारों के मेधावी बच्चों के लिये मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए, छात्रावास एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना है।

Labour Department, Haryana

  Sharmyogi Pratibhavan Student Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • केवल भारत के भीतर स्थापित संस्थान इस योजना के लिए पात्र है।
  • श्रमिक के बच्चे ने 12वीं कक्षा में 85% या स्नातक (Graduation) में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो एवं अगली कक्षा या कोर्स में नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखे हुए हो।
  • इस योजना के तहत सभी IIM/IIT/IIIT/AIIMS/NIT/ NIAFT/इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान, सांविधिक निकाय यानी यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई, एमसीआई आदि द्वारा अनुमोदित संस्थान इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
  • वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण पाठयक्रम और टाईप रेंटिग पाठयक्रम करने वाले छात्रों के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित सभी संस्थान भी इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • कक्षा से सम्बन्धित मार्कशीट की सत्यापित प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
  • योजना में संलग्न घोषणा पत्र (लाभार्थी एवं संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित)।
  • पुस्तकों, स्टेशनरी के लिए बिल की सत्यापित प्रति (अधिकतम 5,000 रूपये तक)।
  • लैपटॉप, अन्य उपकरण सहित कंम्पयूटर का बिल (अधिकतम 49,000 रूपये तक)।
  • छात्रावास शुल्क जमा करवाने की सत्यापित पर्ची (अधिकतम 72,000 रूपये तक)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • छात्रावास फीस : 72,000/-रूपये
  • लैपटॉप/ कम्प्यूटर हेतु : 49,000/-रूपये
  • पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु : 5,000/-रूपये

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Haryana Labour Coaching Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक के बच्चों को कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना : पंजीकृत श्रमिकों के बच्चो केा व्यवसायिक/ तकनिकी कोर्सो में डिग्री डिप्लोमा जैसे मैडिकल, इंजनीयिरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि में दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओ के लिए 20,000/- रूपये एवं  UPSC/HPSC की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1,00,000/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

Labour Department, Haryana

Medhavi Student  Coaching Fund Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • यह सहायता केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
  • कोचिंग के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • कोचिंग कक्षाओ में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण का घोषणा पत्र।
  • UPSC/HPSC प्रारम्भिक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र। (यदि हो)
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • UPSC/HPSC की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु : 1,00,000/- रूपये
  • मैडिकल, इंजनीयिरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि मे दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओ के लिए : 20,000/- रूपये

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Haryana Labour Scholarship Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक कामगारों के मेधावी बच्चों (10वीं या 12वीं पास) के लिए प्रोत्साहन राशि (छात्रवृृति) योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनकी मेहनत को सम्मानित करना है।

Labour Department, Haryana

Medhavi Student Scholarship Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • प्रोत्साहन राशी तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण का घोषणा पत्र।
  • कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्क शीट की फोटो कॉपी।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

श्रमिक के मेधावी बच्चों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रवृत्ति :

  • 90 प्रतिशत या उससे अधिक : 51,000/-
  • 80 प्रतिशत या उससे अधिक : 41,000/-
  • 70 प्रतिशत या उससे अधिक : 31,000/-
  • 60 प्रतिशत या उससे अधिक : 21,000/-

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Haryana Labour Technical Course Hostel Fund Form

हरियाणा श्रमिक के बच्चों के लिए व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के दौरान हॉस्टल में रहने की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना और उनके हॉस्टल खर्चों को कम करना है।

Labour Department, Haryana

 Technical Education Hostel Fund Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • हाॅस्टल सुविधा  के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • जो छात्र रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं है।
  • विद्यार्थी के फेल पर दोबारा उसी कक्षा के लिए यह सहायता नहीं दी जाएगी।
  • वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आई0 आई0 एम0/एम्स इत्यादि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च की प्रतिपूर्ति मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स के लिए हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • छात्रावास व्यय की अनुसूची।
  • सत्यापन प्रमाण पत्र (केवल निजी संस्था के लिए)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • वित्तीय सहायता : 1,000 – 1,20,000/- रूपये प्रति वर्ष दी जाएगी।

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Haryana Labour Technical Course Fund Yojana Form

हरियाणा श्रमिक के  प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा गयी है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को उनके प्रोफेशनल और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने करियर को सशक्त बना सकें।

Labour Department Haryana

 Technical Education Course Fund Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • विद्यार्थी के फेल पर दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • जो छात्र रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं है।
  • वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 सी0/आई0 आई0 एम0/एम्स/एवं आई टी आदि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  •  छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स करने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • प्रवेश शुल्क के भुगतान का प्राप्ति पत्र।
  • संस्थान की शुल्क भुगतान की अनुसूची।
  • सत्यापन प्रमाण पत्र (केवल निजी संस्था के लिए)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • वित्तीय सहायता : 2,000-2,00,000/- रूपये प्रति वर्ष दी जाएगी।

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Haryana Labour Education Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labour Department Haryana

Haryana Labour Education Fund Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

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Eligibility Details

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता 3 बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं होगें।
  • विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • छात्र के स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) : 8,000/-रू प्रति वर्ष
  • सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स : 10,000/- रूपए प्रति वर्ष
  • उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 15,000/- रूपए प्रति वर्ष
  • स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) : 20,000/- रूपए प्रति वर्ष

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Haryana Labour Pitritav Labh Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक पितृत्व लाभ योजना : हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नवजात शिशु और परिवार की देखभाल के दौरान पिता को वित्तीय सहारा देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

Labour Department Haryana

Haryana Labour Pitritav Labh Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

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  • No Fees For All
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Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
  • पत्नी द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से मातृत्व लाभ लेने पर पितृत्व लाभ नही मिलेगा।
  • लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक भी दिया जाता है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • नवजात शिशु की उचित देखभाल और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ₹15,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने हेतु ₹6,000/- की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल ₹21,000/- की राशि पितृत्व लाभ के रूप में श्रमिक को उपलब्ध कराई जाती है।

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