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Haryana Labour PH Children Pension Yojana Form

हरियाणा श्रमिक अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कल्याण और उनके देखभाल के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 3,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है 

Labour Department, Haryana

Labour PH Children Pension Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

 

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • मैडिकल ऑथोरिटी द्वारा जारी सक्षम/अपंग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
  • पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल ऑथोरिटी  द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो।
  • ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्णरूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
  • लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :  5
  • Scheme For / इस योजना के लिए :   All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :Yes 

Required Documents

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को  प्रतिमाह 3,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

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Haryana Labour Accidental Treatment Yojana Form

हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना : पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्युनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्त/वित्तीय सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Labour Accidental Treatment Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  • यह सहायता एक वर्ष में  30 दिनों  से अधिक अवधि के लिए नही होगी।
  • श्रमिक सरकारी/निजि अनुमोदित हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हो।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :   All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी :No

Required Documents

  • ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
  • हस्पताल में दाखिल रहने का चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को  इलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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Haryana Labour Bimari Treatment Yojana Form

हरियाणा श्रमिक घातक बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को घातक और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके इलाज का बोझ कम करना है।पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

Labour Department, Haryana

Labour Bimari Treatment Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
  • सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • ईलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल।
  • सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर इलाज के लिए 1,00,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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Haryana Labour Son Marriage Fund Online Form

हरियाणा श्रमिक को अपने पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना :  हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों कोअपने पुत्रों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सहायता देकर उनके वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे वे अपने बच्चों की शादी के आयोजन को आसानी से संपन्न कर सकें।पंजीकृत कामगार के लड़कों की शादी पर  बोर्ड द्वारा 21,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है यह सहायता पंजीकृत कामगार के दो लड़कों की शादी तक सीमित है।

Labour Department, Haryana

Labour Son Marriage Fund Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
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Eligibility Details

  • बच्चे के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है
  • पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 2
  • Scheme For / इस योजना के लिए :   All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • सुपत्र का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को अपने सुपुत्र की शादी के लिए 21,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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Haryana Labour Self Marriage Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक महिला स्व-विवाह सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000/-रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Self Marriage Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक एक वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • महिला श्रमिक को स्व-विवाह लिए 50,000/-रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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Haryana Labour Kanyadan Yojana Online Form

  हरियाणा श्रमिक पुत्री विवाह वित्तीय सहायता एवं कन्यादान योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को उनकी बेटी की शादी के दौरान आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 1,01,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। (कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये और विवाह की व्यवस्था हेतू 50,000 रूपये)।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Kanyadan Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • लड़की एवं पति का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • पुत्री की शादी एवं कन्यादान के लिए 1,01,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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Haryana Labour Tour Fund Yojana Online Form

 हरियाणा श्रमिक मुफ्त भ्रमण योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना शुरू की है।पंजीकृत कामगार व परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार प्रसिद्व धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को मानसिक शांति और आनंद प्रदान करना है, जिससे वे अपने परिवार के साथ समय बिताने और नए स्थानों को देखने का अवसर प्राप्त कर सकें।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Tour Fund Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
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Eligibility Details

  • मूल यात्रा के किराये की टिकटें अथवा रशीदें।
  • पंजीकृत कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • भ्रमण की अवधि 10 दिनों से अधिक नही होनी चाहिए।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • श्रमिक को यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • चार वर्ष में एक बार धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए किराए के रूप में 100-10000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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Haryana Labour Bus and Train Kiraya Online Form

 हरियाणा श्रमिक पैतृक घर यात्रा किराया सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके पैतृक घर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गयी है।यात्रा के लिए बस या ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाता है।वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके परिवार और पैतृक स्थान से जुड़े रहने में मदद करना और उनकी यात्रा व्यय का भार कम करना है।

Labour Department, Haryana

Mahila Labour Bus / Train Kiraya Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • श्रमिक को यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को पैतृक घर जाने के लिए किराए के रूप में 100-10000/- रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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Haryana Labour Mahila Samman Yojana Form

हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना : पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5,100/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Mahila Samman Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
  • लाभ पंजीकृत महिला को प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यता के नवीनीकरण पर दिया जाएगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। किसी विशेष दस्तावेज की जरुरत नहीं है। 

Scheme Benefits

  • पंजीकृत महिला श्रमिकों को 5,100/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

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Haryana Labour Cycle Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक साईकिल योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए साइकिल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए एक सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों के परिवहन खर्च को कम करने और उन्हें सुरक्षित यात्रा का साधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Cycle Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

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Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद के लिए वचन।
  • यह सहायता पांच वर्ष में एक बार व कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • कीमत, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए 5000/-रूपये की राशि दी जाएगी। 

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