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Haryana Labour Self Marriage Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक महिला स्व-विवाह सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000/-रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Self Marriage Yojana

Short Details Of Scheme Notification

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक एक वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • महिला श्रमिक को स्व-विवाह लिए 50,000/-रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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Haryana Labour Kanyadan Yojana Online Form

  हरियाणा श्रमिक पुत्री विवाह वित्तीय सहायता एवं कन्यादान योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को उनकी बेटी की शादी के दौरान आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 1,01,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। (कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये और विवाह की व्यवस्था हेतू 50,000 रूपये)।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Kanyadan Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • आवेदक स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  • लड़की एवं पति का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • पुत्री की शादी एवं कन्यादान के लिए 1,01,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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Haryana Labour Tour Fund Yojana Online Form

 हरियाणा श्रमिक मुफ्त भ्रमण योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना शुरू की है।पंजीकृत कामगार व परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार प्रसिद्व धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को मानसिक शांति और आनंद प्रदान करना है, जिससे वे अपने परिवार के साथ समय बिताने और नए स्थानों को देखने का अवसर प्राप्त कर सकें।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Tour Fund Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • मूल यात्रा के किराये की टिकटें अथवा रशीदें।
  • पंजीकृत कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • भ्रमण की अवधि 10 दिनों से अधिक नही होनी चाहिए।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • श्रमिक को यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • चार वर्ष में एक बार धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए किराए के रूप में 100-10000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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Haryana Labour Bus and Train Kiraya Online Form

 हरियाणा श्रमिक पैतृक घर यात्रा किराया सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके पैतृक घर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गयी है।यात्रा के लिए बस या ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाता है।वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके परिवार और पैतृक स्थान से जुड़े रहने में मदद करना और उनकी यात्रा व्यय का भार कम करना है।

Labour Department, Haryana

Mahila Labour Bus / Train Kiraya Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • श्रमिक को यात्रा के लिए वैध टिकट या किराए का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को पैतृक घर जाने के लिए किराए के रूप में 100-10000/- रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 

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Haryana Labour Mahila Samman Yojana Form

हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना : पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5,100/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Mahila Samman Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
  • लाभ पंजीकृत महिला को प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यता के नवीनीकरण पर दिया जाएगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। किसी विशेष दस्तावेज की जरुरत नहीं है। 

Scheme Benefits

  • पंजीकृत महिला श्रमिकों को 5,100/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

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Haryana Labour Cycle Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक साईकिल योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए साइकिल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए एक सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों के परिवहन खर्च को कम करने और उन्हें सुरक्षित यात्रा का साधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Cycle Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद के लिए वचन।
  • यह सहायता पांच वर्ष में एक बार व कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए :  All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • कीमत, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को साईकिल खरीदने के लिए 5000/-रूपये की राशि दी जाएगी। 

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Haryana Labour Silai Machine Yojana Online Form

हरियाणा महिला श्रमिक हेतु सिलाई मशीन योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की महिलाओं और बेटियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को रोजगार के साधन प्रदान करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Silai Machine Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • यह सुविधा कार्यकाल में केवल एक बार उपल्ब्ध है।
  • महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता हो।
  • जानकारी बताते हुए सिलाई मशीन की खरीद के लिए वचन।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • कीमत, टेड्र मार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए सिलाई मशीन की खरीद का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • महिला श्रमिक को सिलाई मशीन के लिए 4500/- रूपये की राशि दी जाएगी।

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Haryana Labour Tool Kit Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए औजार (टूल किट) खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Tool Kit Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूची बताते हुए वचन।
  • यह सहायता पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Required Documents

  • टूल किट कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारो की सूची का घोंषणा पत्र। 
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए 8000/- रूपये की राशि जाएगी।

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Haryana Labour Scooty Fund Yojana Online Form

हरियाणा श्रमिक कामगारों की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना : पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के रूप में प्रदान की जाएगी ।

Labour Department, Haryana

Female Student Scooty Yojana

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  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  •  एक वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, इस संदर्भ में महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान/कालेज में पढ़ाई कर रही हो, इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी।
  • श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए।
  • श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।(अगर लागू है तोे)
  • छात्रा द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा में अंको की प्रतिषता 60% या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
  • लाभ की अधिकतम सीमा 50,000/-रूपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रूपये के माध्यम/रूप में दी जाएगी।
  • आवेदक इलैक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महिने की अवधि तक, Online अपलोड करेगा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा :1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • 12वीं/स्नातक की मार्कशीट। 
  • अविवाहित पुत्री का आयु प्रमाण पत्र। 
  • शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  • 2 पहिया वाहन (स्कूटी) के लिए 50,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाएगी

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Haryana Labour Pratibhavan Student Yojana Form

हरियाणा श्रमिक कामगारों के मेधावी बच्चों के लिये मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए, छात्रावास एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना है।

Labour Department, Haryana

  Sharmyogi Pratibhavan Student Yojana

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Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • केवल भारत के भीतर स्थापित संस्थान इस योजना के लिए पात्र है।
  • श्रमिक के बच्चे ने 12वीं कक्षा में 85% या स्नातक (Graduation) में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो एवं अगली कक्षा या कोर्स में नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखे हुए हो।
  • इस योजना के तहत सभी IIM/IIT/IIIT/AIIMS/NIT/ NIAFT/इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान, सांविधिक निकाय यानी यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई, एमसीआई आदि द्वारा अनुमोदित संस्थान इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
  • वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण पाठयक्रम और टाईप रेंटिग पाठयक्रम करने वाले छात्रों के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित सभी संस्थान भी इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • कक्षा से सम्बन्धित मार्कशीट की सत्यापित प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
  • योजना में संलग्न घोषणा पत्र (लाभार्थी एवं संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित)।
  • पुस्तकों, स्टेशनरी के लिए बिल की सत्यापित प्रति (अधिकतम 5,000 रूपये तक)।
  • लैपटॉप, अन्य उपकरण सहित कंम्पयूटर का बिल (अधिकतम 49,000 रूपये तक)।
  • छात्रावास शुल्क जमा करवाने की सत्यापित पर्ची (अधिकतम 72,000 रूपये तक)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • छात्रावास फीस : 72,000/-रूपये
  • लैपटॉप/ कम्प्यूटर हेतु : 49,000/-रूपये
  • पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु : 5,000/-रूपये

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